राजस्थान पुलिस में बड़ा निर्देश: गिरफ्तार व्यक्तियों की फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना प्रतिबंधित
Rajasthan Police Top News by MHR DIGITAL Media House Rajasthan News Agency Network
रिपोर्ट मीडिया हाउस/जयपुर/जोधपुर, 21 जनवरी 2026।
राजस्थान पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने गिरफ्तार आरोपियों की निजता और मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। यह आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के 20 जनवरी 2026 के निर्णय की पालना में जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा, सम्मान और निजता के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। आरोपी को केवल आरोपी माना जाएगा, दोषी नहीं, और गिरफ्तारी के बाद भी उसकी मानवीय गरिमा समाप्त नहीं होती।
पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति के साथ मानवीय, सभ्य और विधिसम्मत व्यवहार किया जाए तथा किसी भी आरोपी को सार्वजनिक रूप से अपमानित, प्रदर्शित या अपराधी की तरह पेश न किया जाए। साथ ही पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गिरफ्तारी के समय या बाद में आरोपी की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया, पुलिस के आधिकारिक या अनौपचारिक प्लेटफॉर्म और मीडिया/प्रेस पर अपलोड या साझा नहीं किए जाएंगे। यह आदेश प्रदेशभर के पुलिस आयुक्तों, रेंज आईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश के साथ जारी किया गया है।
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