Kota : जिला न्यायाधीश ने किया केन्द्रीय कारागृह कोटा का निरीक्षण, आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए
News By MHR NEWS Media House Rajasthan
दिनांक 12 सितम्बर 2025 को श्री सत्यनारायण व्यास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा तथा श्रीमती गीता चौधरी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा द्वारा संयुक्त रूप से केन्द्रीय कारागृह, कोटा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान माननीय अध्यक्ष एवं सचिव ने कारागृह में बंदियों से संवाद स्थापित कर उनकी भोजन व्यवस्था, दैनिक आवश्यकताओं एवं सुविधाओं, चिकित्सा सेवाओं तथा विधिक सहायता एवं परामर्श संबंधी आवश्यकताओं की विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की।
इस अवसर पर उन्होंने कारागृह प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि सभी बंदियों को समय पर पौष्टिक भोजन, स्वच्छ जल, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ और मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हों। माननीय अध्यक्ष एवं सचिव ने विशेष रूप से इस तथ्य पर बल दिया कि प्रत्येक बंदी को न्याय प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने उन बंदियों के संबंध में, जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता पैरवी नहीं कर रहा है, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु आवेदन पत्र तत्काल भरवाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा गया कि ऐसे बंदियों को शीघ्र विधिक परामर्श उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनके प्रकरणों की सुनवाई समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से हो सके।
इस अवसर पर यह भी प्रतिपादित किया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा समाज के वंचित एवं असहाय वर्ग, विशेषकर कारागृह में निरुद्ध बंदियों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराने तथा उन्हें न्याय तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। निरीक्षण के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण न केवल न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि बंदियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाता है।
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