पति को 20 हजार मासिक भरण-पोषण देने का आदेश, जयपुर न्यायालय का अहम फैसला
News By MHR NEWS NETWORK- Media House Rajasthan
कोटा/जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कुलदीप असवाल ने बताया कि, जयपुर महानगर की एक अदालत ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में महिला को राहत देते हुए पति को बीस हजार रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण राशि देने का आदेश पारित किया है। यह फैसला दीक्षा गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 11, जयपुर महानगर द्वितीय ने प्रकरण संख्या 19/2024 में सुनाया। पीड़िता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि विवाह के उपरांत उसके साथ कई घटनाएं घटीं, जिनसे उसे मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ा झेलनी पड़ी। याचिका में यह भी बताया गया कि वह वर्तमान में आत्मनिर्भर नहीं है और जीवन-यापन हेतु भरण-पोषण राशि की आवश्यकता है।
महिला की ओर से अधिवक्ता कुलदीप असवाल ने न्यायालय में पक्ष रखा। न्यायालय ने महिला की स्थिति और तथ्यों का संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया कि पति प्रतिमाह बीस हजार की राशि पत्नी को देगा ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। यह फैसला ऐसे सभी मामलों के लिए एक मार्गदर्शक माना जा रहा है, जहां महिलाएं विवाहोपरांत उत्पीड़न और आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। न्यायालय का यह आदेश महिला अधिकारों की रक्षा और न्याय प्रणाली में पीड़ित पक्ष को समय पर राहत देने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।
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